उत्तर प्रदेश किसान और सर्वहित बीमा योजना|मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना| UP Kishan Bima Yojna IN HINDI
उत्तर प्रदेश के प्यारे देशवासियों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किसान सर्वहित बीमा योजना शुरू कर दी गई है इस योजना का उद्देश्य उत्तर प्रदेश के किसानों और कमजोर वर्ग लोगों को वित्तीय और सामाजिक सहायता प्रदान करना है|उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने “समाजवादी किसान और सर्वहित बीमा योजना” का नाम बदलकर “मुख्यमंत्री किसान और सर्वहित बीमा योजना” कर दिया है
उत्तर प्रदेश किसान और सर्वहित बीमायोजना का मुख्य उद्देश्य
मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों एवं कमजोर वर्ग के लोगों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार करीब 15 करोड़ लोगों को बीमा रक्षा प्रदान करेगी। इस योजना के शुरू होते ही एक पुरानी “कृषक दुर्घटना बीमा योजना” को बंद कर दिया जाएगा।योजना का लाभ 18 से 70 साल के किसानों को मिलेगा जो की खसरा एवं खतौनी में पंजीकृत हैं। दुर्बल वर्ग के लोगों को जिनकी सालाना पारिवारिक आय 75,000 रुपये से कम है उन्हें भी योजना का पूरा लाभ मिलेगा।
उत्तर प्रदेश किसान और सर्वहित बीमायोजना के लाभ
मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार लाभार्थी को कई प्रकार की सुविधाएं प्रदान करेगी जैसे कि
- दुर्घटना में हुयी मौत अथवा स्थाई/अस्थाई विकलांगता की सूरत में सरकार लाभार्थी को 2 लाभ प्रदान करेगी।
- 5 लाख रुपये तक का व्यक्तिगत बीमा।
- बीमित व्यक्ति और उसके परिवार के सदस्यों को 2.5 लाख रुपये तक की चिकित्सा सुविधा।
- लाभार्थी को कैशलेस चिकित्सा की सुविधा योजना के अन्तर्गत प्रदान की जायेगी।
- सभी पात्र लाभार्थियों को मुफ्त में “मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना केयर कार्ड” दिए जायेंगे।
- बी पी एल परिवारों एवं समाजवादी पेंशन योजना का लाभ उठा रहे लोगों को आय प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है।
- लाभार्थी को योजना का लाभ सांप के काटने अथवा किसी जंगली जानवर द्वारा किये गए नुकसान की सूरत में भी मिलेगा।
- दुर्घटना में अंग – भंग की सूरत में कृत्रिम अंग के लिए 1 लाख रुपये तक की सहायता प्रदान की जायेगी।
- अगर लाभार्थी के साथ अपने राज्य से बहार भी कहीं दुर्घटना होती है तब भी उसे बीमा योजना का पूरा लाभ मिलेगा
- दुर्घटना की सूरत में लाभार्थी को प्राथमिक चिकित्सा के लिए 2,50,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जायगी बशर्ते की लाभार्थी अस्पताल में भर्ती रहा हो।
उत्तर प्रदेश किसान और सर्वहित बीमायोजना अधिक जानकारी
उत्तर प्रदेश सरकार ने योजना के बारे में लोगों के सवालों का जवाब देने के लिए 1520 , 180030701520 नंबर की मुफ्त सेवा भी शुरू की है। यह हेल्पलाइन नंबर पर 24 घंटे चालु रहेगा जिस पर फ़ोन करके लोग योजना के बारे में कोई भी जानकारी ले सकते हैं।
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Humara bima ke pesa milne me deey ho rahi hai kya kare or kaha shikayat kare