दिल्ली के मुख्यमंत्री की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी
गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जोरदार दलीलें पेश कीं। उन्होंने कहा कि “केजरीवाल को सिर्फ इसलिए जेल में रखा गया है क्योंकि सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया है, जबकि अब सबूतों से छेड़छाड़ की कोई आशंका नहीं है।”
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यह मामला कथित शराब घोटाले से जुड़ा हुआ है, जिसमें सीबीआई ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। सिंघवी ने जमानत की अपील करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के जेल में रहने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि जांच में सभी जरूरी दस्तावेज पहले ही जमा हो चुके हैं।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम सवाल उठाया: “जमानत के मामलों में कितनी देर सुनवाई होनी चाहिए? क्या आम आदमी को भी इतने लंबे समय तक सुनवाई का मौका मिलता है?” कोर्ट की यह टिप्पणी केस की गंभीरता और आम जनता की न्यायिक प्रणाली तक पहुंच पर भी सवाल खड़ा करती है।
इस याचिका पर आगे की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गहरी चिंताओं को व्यक्त करते हुए अगली तारीख तय कर दी है।